मद्रास हाईकोर्ट ने तमिलनाडु के मुख्य सचिव को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं कि राज्य में बैनर्स, फ्लेक्स बोर्ड्स और साइनबोर्ड्स में किसी भी जीवित व्यक्ति की तस्वीर का इस्तेमाल न हो.

मुख्य सचिव को दिए निर्देश में कोर्ट ने कहा, अगर ऑथोरिटी की ओर से बैनर, फ्लेक्स बोर्ड, साइनबोर्ड आदि लगाने की अनुमति दी जाती है. तो उसकी ओर ये भी सुनिश्चित किया जाए कि बैनर, फ्लेक्स बोर्ड और साइनबोर्ड आदि पर किसी जीवित व्यक्ति की तस्वीर का इस्तेमाल न हुआ हो.
कोर्ट ने कहा, विरूपता निवारण पर कानून के प्रावधानों का अनुपालन किया जाए. दीवारों पर अनावश्यक चित्रकारी की जांच करके राज्य के सभी वार्डों में साफ सुथरा वातावरण उपलब्ध कराया जाए.



















