न्यायमूर्ति एस. वैद्यनाथन ने अरूमबक्कम की बी तिरूलोचना कुमारी की एक याचिका पर यह निर्देश दिया. याचिका में कुमारी ने अपने घर के सामने पार्टी बोर्ड, बैनर और झंडों को हटाने के लिए चेन्नई नगर निगम आयुक्त को निर्देश देने का आग्रह किया था.
न्यायमूर्ति ने आयुक्त और अरूमबक्कम स्टेशन के पुलिस निरीक्षक समेत निगम के वकील की दलीलें सुनी और कहा कि यदि पार्टी के बैनर और पार्टी झंडे नहीं हटाए गए है, तो उन्हें तुरंत हटाया जाए. न्यायमूर्ति ने कहा कि वे यह सुनिश्चित करेंगे कि शहर में भविष्य में लोगों के आवासों के सामने इस तरह की कोई कार्यवाही नहीं हो.



















