इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, विशेष अदालत ने डॉ। जाकिर नायक को फ्लैट और दुकानों सहित मुंबई में 4 संपत्तियों का तत्काल कब्जा करने का आदेश दिया।
अदालत ने राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) द्वारा दायर याचिका के बाद इस आदेश को सुना।सुनाया
एनआईए द्वारा दायर आवेदन को बताया गया था कि डॉ। जाकिर नायक वर्तमान में देश से बाहर हैं और अपनी सभी संपत्तियों को बढ़ावा देना चाहते हैं।
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एनआईए वकील आनंद सिख देव ने अदालत से कहा कि जाकिर नाइके विदेशों में रहने के दौरान कई अन्य देशों की नागरिकता पाने की कोशिश कर रहे है।
ऐसा माना जाता है कि 52 वर्षीय जाकिर नायक के एनजीओ पर भी अवैध गतिविधियों में शामिल होने का आरोप है, जबकि 100 करोड़ रुपये का निवेश उनके और सहयोगियों से किया जा रहा है।
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वर्ष 2016 में बांग्लादेश की राजधानी ढाका में आतंकवादी हमले के संदिग्धों ने जाकिर नाइक की तक़रीरों से प्रभावित होने का दावा किया था।जिसके बाद भारत में धार्मिक विद्वान के खिलाफ जांच शुरू हुई थी।
जुलाई 2017 में, भारत सरकार ने प्रमुख विद्वान जाकिर के भारतीय पासपोर्ट को रद्द कर दिया और उन्हें देश में प्रवेश करने से प्रतिबंधित कर दिया।
डॉ जाकिर नायक आजकल मलेशिया में स्थायी निवासी हैं।