उल्लेखनीय है कि नाइजीरिया की उच्च संघीय अदालत ने अपने फ़ैसले में कहा था कि नाइजीरिया के इस्लामी आंदोलन के प्रमुख शेख़ इब्राहीम ज़कज़की और उनकी पत्नी को पैंतालीस दिनों के भीतर बिना किसी शर्त के रिहा कर दिया जाए, नाइजीरिया की उच्च अदालत ने यह भी कहा था कि शेख़ ज़कज़की पर मुक़द्दमा चलाए बिना जेल में क़ैद रखना मानवाधिकारों और देश के संविधान का उल्लंघन है।




















