नई दिल्ली। नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया गांधी और राहुल गांधी की मुसीबतें बढ़ना तय हो गया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने दोनों के खिलाफ इस मामले में आयकर जांच की अनुमति दे दी है।

उधर, गांधी परिवार की पैरवी कर रहे कांग्रेस नेता और वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील करने की बात कही है। हाई कोर्ट इस मामले में भाजपा सांसद सुब्रह्मण्यम स्वामी की दायर याचिक पर सुनवाई कर रहा था।
हाईकोर्ट के आज के फैसले को देखें तो यह गांधी परिवार के लिए मुसीबत के समान है। कांग्रेस नेता बहुत समय से इनकम जांच के खिलाफ कोर्ट में लड़ाई लड़ रहे थे। फैसले के बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट यंग इंडिया के खातों में कथित हेराफेरी की जांच करेगा।
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इस कंपनी में 38-38 फीसदी यानी 76 फीसद शेयर सोनिया और राहुल गांधी के पास हैं। अब इस मामले में आयकर विभाग सोनिया और राहुल से पूछताछ कर सकता है।

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गौरतलब हो कि वर्ष 2012 में सुब्रमण्यम स्वामी ने नेशनल हेराल्ड में धोखाधड़ी को लेकर केस दायर किया था। स्वामी का आरोप था कि गांधी परिवार ने यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड के जरिए धोखाधड़ी करके महज 50 लाख रुपए देकर एसोसिएटेड जर्नल प्राइवेट लिमिटेड की 90.25 करोड़ रुपए के अधिकार हड़प लिए।
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मामले में सोनिया गांधी, राहुल गांधी के अलावा मोतीलाल वोरा, ऑस्कर फर्नाडीस, सुमन दूबे, सैम पित्रोदा और यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड को आरोपी बनाया है। मामले में स्वामी ने कांग्रेस के टैक्स रिटर्न के कागज देखने की मांग की थी, जिसे हाई कोर्ट ने नकार दिया था।
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