
आडवाणी और दो अन्य आरोपियों को सीबीआई ने बाबरी मस्जिद गिराने के षडयंत्र के आरोप से 2001 में बाहर निकाल दिया था। वर्ष 2010 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने भी इस पर मुहर लगा दी थी, लेकिन उच्चतम न्यायालय ने षडयंत्र की धारा 120बी के तहत भी मुकदमा चलाने का आदेश दिया। सीबीआई की विशेष अदालत में आज 120बी के तहत मुकदमा चलाने पर आपत्ति दर्ज करायी गयी। विशेष अदालत में उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार भारतीय दण्ड संहिता की इस धारा में भी मुकदमा चलेगा।
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