सऊदी गज़ेट के अनुसार, वीज़ा मानक के यह बदलाव सरकारी विभागों के कर्मचारियों और घरेलू कर्मचारियों के ऊपर लागू नहीं होंगे। अब नए क़ानून के मुताबिक़ जो लोग सऊदी अरब में दो साल में एक बार वीज़ा फ़ीस देते थे अब उनको दो बार फ़ीस देनी पड़ेगी। इस देश में काम करने वाले विदेशी श्रमिकों के लिए यह बहुत कठिन है।
सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक़, इस देश के श्रम और सामाजिक विकास मंत्रालय के इस फ़ैसले के बाद से सऊदी अरब में काम कर रहे भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश के हज़ारों श्रमिकों पर इसका सीधा असर देखने को मिल रहा है। प्रेस एजेंसी के अनुसार नया क़ानून लागू होने के कारण सैकड़ों की संख्या में श्रमिक अपने देश वापस लौटने लगे हैं
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