सज्जन कुमार 1984 दंगों की साजिश और भड़काने का दोषी करार, तीन बार कांग्रेस के लोकसभा सांसद रहे सज्जन कुमार 31दिसंबर तक समर्पण करना होगा उम्र कैद की सजा दिल्ली हाई कोर्ट ने सुनाई*“
भोपाल -:आज कॉंग्रेस की तीन राज्यो मप्र , छग एवं राजस्थान मेँ मुख्यमंत्रियों की ताजपोशी का जश्न मनाया जा रहा है । मप्र एवं छग मेँ 15 वर्ष के वनवास के बाद कॉंग्रेस की वापसी और राजस्थान मेँ महारानी वसुंधरा राजे के अहंकार की हार के मिली कॉंग्रेस को मिली जीत महत्त्वपूर्ण है । परन्तु कॉंग्रेस की इस खुशी के अचानक अदालत के एक आदेश ने ग्रहण लगा दिया है ।
1984 के सिख विरोधी दंगे के दिल्ली कैंट के मामले में दिल्ली हाई कोर्ट की डबल बेंच ने बड़ा फैसला दिया है. कोर्ट ने निचली अदालत का फैसला पलट दिया है. कोर्ट ने कांग्रेस नेता सज्जन कुमार दोषी करार दे दिया है. कोर्ट ने सज्जन कुमार को उम्रकैद की सजा सुनाई है. निचली अदालत ने सज्जन कुमार को बरी कर दिया था. पीड़ित पक्ष के अलावा सिख समुदाय के लाखों लोगों को इस फैसले के बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे।
बीते कई सालों से 1984 के सिख दंगों से जुड़़ी फाइलों और दस्तावेजों के बीच उलझे आत्मा सिंह लुबाना के लिये सोमवार का दिन बेहद अहम हैं. लुबाना 1984 दंगों के मामलों में लंबे समय से पैरवी कर रहे हैं और हर रोज कोर्ट जाते हैं. दंगे का ये मामला 5 लोगों की मौत से जुड़ा है. जब दिल्ली कैंट इलाके के राजपुर में1 नवंबर 1984 को हज़ारों लोगों की भीड़ ने दिल्ली केंट इलाके में सिख समुदाय के लोगों पर हमला कर दिया था. इस हमले में एक परिवार के तीन भाइयों नरेंद्र पाल सिंह ,कुलदीप और राघवेंद्र सिंह की हत्या कर दी गयी. वहीं एक दूसरे परिवार के गुरप्रीत और उनके बेटे केहर सिंह की मौत हो गयी थी।
दिल्ली पुलिस ने 1994 में ये केस बंद कर दिया था, लेकिन नानावटी कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर 2005 में इस मामले में केस दर्ज किया गया. मई 2013 में निचली अदालत ने इस मामलें में पूर्व कांग्रेस पार्षद बलवान खोखर,रिटायर्ड नौसेना के अधिकारी कैप्टन भागमल,गिरधारी लाल और अन्य 2 लोगों को दोषी करार दिया, लेकिन कांग्रेस नेता सज्जन कुमार को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया था.
इसके बाद पीड़ित पक्ष और दोषी हाइकोर्ट गए. इसी साल 29 अक्टूबर को दिल्ली हाइकोर्ट ने इस मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया था. जानकारों का दावा है कि सज्जन कुमार के खिलाफ कईऐसे कई सबूत हैं जिन्हें निचली अदालत ने नज़रअंदाज़ किया. सज्जन कुमार के खिलाफ 1984 सिख दंगों से जुड़े कुल 5 मामले चल रहे हैं,इनकी जांच 2014 में बनाई गई एसआईटी कर रही है