नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने को महाराष्ट्र सरकार को निर्देश दिया, कि वह विशेष सीबीआई न्यायाधीश बीएच.लोया की मौत से जुड़े दस्तावेजों को स्वतंत्र जांच की मांग कर रहे याचिकाकर्ताओं को साझा करे। इसके साथ ही अदालत ने मामले को सात दिनों के लिए स्थगित कर दिया।

न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा व न्यायमूर्ति मोहन एम.शांतनगुदार की पीठ ने वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे से दस्तावेजों को याचिकाकर्ताओं के साथ साझा करने को कहा, ‘इस मामले में उन्हें सब कुछ मिलना चाहिए।



















