रायपुर। बाबा रामदेव की कम्पनी पतंजलि के शहद एवं बिस्कुट राज्य के खाद्य एवं औषधि विभाग की जांच में मानक के अनुरूप नही पाए गए है। खाद्य एवं औषधि विभाग के उप कमिश्नर डा.अश्विनी देवांगन ने बताया कि पतंजलि के तीन उत्पाद बिस्कुट,शहद एवं कुकीज के सैंपल राजधानी की दो अलग अलग दुकानों से लिए गए थे, जिनकी जांच प्रयोगशाला में की गई तो तीनो उत्पाद मानक के अनुरूप नही पाए गए।
उऩ्होने कहा कि इन उत्पादों की पैंकिग में जो दावे किए गए है जांच में वह सभी भ्रामक पाए गए है। खाद्य एवं औषधि विभाग इस मामले में अब कम्पनी के खिलाफ खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत मिस लीडिग एवं मिस ब्रांडिग का मुकदमा दर्ज करवायेगी।
इसके साथ ही दोनो विक्रेताओं की जिनके से सैंपल लिए गए है, उन्हे भी नोटिस जारी की जायेंगी। उन्होने कहा कि विक्रेताओं को पक्ष रखने के लिए नियमानुसार एक माह का समय दिया जायेगा।