केन्द्र सरकार ने आदेश जारी किया है कि देश में अब किसी भी बैंक अथवा वित्तीय संस्था को 50,000 रुपये से अधिक का ट्रांजैक्शन किसी व्यक्ति से करना है तो उक्त व्यक्ति के पहचान पत्र का ओरिजिनल डॉक्यीमेंट देखना अनिवार्य है.
केन्द्र सरकार का यह कदम कालेधन पर लगाम लगाने की दिशा में उठाया गया है. इस नियम को जारी करने के लिए वित्त मंत्रालय के डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू ने मनीलॉन्डरिंग कानून में संशोधन किया है.