लखनऊ। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आज अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के कुलपति लेफ्टिनेंट जनरल (सेवानिवृत्त) जमीर-उद्दीन शाह को छात्राओं के संबंध में आपत्तिजनक बयान देने पर नोटिस जारी किया है। इसके साथ ही कोर्ट आदेश दिया है मौलाना आजाद पुस्तकालय में छात्राओं को प्रवेश दिया जाए। कोर्ट ने पुस्तकालय में छात्राओं के बैठने की व्यवस्था करने का भी निर्देश दिया है।
आदेश मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ एवं न्यायमूर्ति पीकेएस बघेल की खंडपीठ ने दीक्षा द्विवेदी की जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए दिया है। जनहित याचिका में कुलपति पर छात्राओं के साथ भेदभाव करने का आरोप लगाया गया है। याची का कहना है छात्राओं को भी छात्रों के समान शिक्षा पाने व पुस्तकालय का लाभ पाने का कानूनी अधिकार है। कुलपति ने लड़कियों को पुस्तकालय में आने से रोक दिया है जो संविधान के उपबंधों का खुला उल्लंघन है। इस कोर्ट ने कुलपति एवं विवि प्रशासन को नोटिस जारी करते हुए जवाब मागा है। इस मामले की अगली सुनवाई 24 नवंबर को होगी।