नई दिल्ली, 4 मार्च सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा क्रिप्टो करेंसी पर लगी रोक हटा दी।
न्यायमूर्ति आरएफ नरीमन ने 6 अप्रैल, 2018 को आरबीआई द्वारा जारी परिपत्र को चुनौती देते हुए एक सर्कुलर जारी किया गया था, जिसके तहत क्रिप्टो मुद्रा को रोक दिया गया था।
2018 में, RBI ने क्रिप्टोक्यूरेंसी में कारोबार करने के लिए बैंकों को एक परिपत्र जारी किया। क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंज और कुछ संस्थानों ने तब रिजर्व बैंक के परिपत्र को अदालत में चुनौती दी थी। सुनवाई के दौरान केंद्रीय बैंक द्वारा दायर एक हलफनामे में कहा गया है कि उसने अपने जोखिमों से कानूनों के तहत बैंकों और अन्य संस्थाओं की रक्षा के लिए केवल यह कदम उठाया है।
#Cryptocurrency trade is now legal in India, SC lifts RBI's 2018 banhttps://t.co/TBjsfJjRP5
— Economic Times (@EconomicTimes) March 4, 2020
मुद्रा ब्लॉक-चाइना तकनीक पर आधारित है। यह मुद्रा क्रिप्टोग्राफिक तकनीक का उपयोग करती है। इस तकनीक के साथ, मुद्रा लेनदेन पूरी तरह से जिम्मेदार हैं, जिससे इसे हैक करना बहुत मुश्किल है। यही कारण है कि क्रिप्टोक्यूरेंसी धोखाधड़ी चिंताएं इतनी कम हैं।
#Bitcoin in India right now. ?? pic.twitter.com/fHNfwP6fyB
— Samson Mow (@Excellion) March 4, 2020
क्रिप्टोक्यूरेंसी का संचालन रिज़र्व बैंक से स्वतंत्र है, जो इसकी सबसे बड़ी कमियों में से एक है। आरबीआई के परिपत्र को चुनौती देने के लिए इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने याचिका दायर की थी।