सूत्रों ने कहा कि कर अधिकारियों ने आयकर कानून की धारा 133ए के तहत बिटकॉइन एक्सचेंजों का सर्वे किया है। इसके पीछे मकसद निवेशकों और कारोबारियों की पहचान के बारे में पता करना, उनके द्वारा किए गए लेनदेन, संबंधित बैंक खातों तथा अन्य जानकारियों का पता लगाना है।
पिछले साल जेटली ने संसद को सूचित किया था कि भारत में आभासी मुद्राओं की निगरानी के लिए कोई नियमन नहीं हैं। साथ ही रिजर्व बैंक ने इस तरह की मुद्राओं के परिचालन के लिए किसी इकाई या कंपनी को कोई लाइसेंस नहीं दिया है।


















