
इससे पहले 8 मार्च को NIA कोर्ट का फैसला आया था। तब तीन आरोपियों को दोषी करार दिया गया था। इस केस में जिन लोगों को दोषी पाया गया था उसमें सुनील जोशी, भावेश और देवेंद्र गुप्ता का नाम शामिल था।
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बता दें कि इस मामले में तीसरे दोषी सुनील जोशी की पहले ही मौत हो चुकी है। 8 मार्च को कोर्ट ने तीनों आरोपियों को इस मामले में दोषी करार दिया था, लेकिन फैसला 18 मार्च तक टाल दिया था। इसके बाद फिर से अदालत ने बचाव पक्ष की दलीलों को सुना था और उसके बाद फैसले को 22 मार्च तक लिए सुरक्षित रखा था।
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गौरतलब है कि राजस्थान की अजमेर दरगाह शरीफ में 11 अक्टूबर 2007 को ब्लास्ट किया गया था। यह बलास्ट दरगाह में करीब 6:15 बजे शाम हुआ था। इसमें तीन लोगों की मौत हुई थी जबकि 15 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे।



















