मुजफ्फरनगर. मुजफ्फरनगर जिला न्यायालय ने सुनवाई के दौरान दंगे के आरोपियों बीएसपी एमएलए नूर सलीम और बीजेपी एमएलए सुरेश राणा को मंगलवार को जमानत दे दी। वहीं, बीजेपी एमएलए संगीत के जमानत याचिका पर सुनवाई टल गई है। अब 26 सितंबर को उनके जमानत पर सुनवाई होगी। मंगलवार को सोम पर फर्जी वीडियो अपलोड करने और दंगा भड़काने के मामले में राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (रासुका) के तहत केस भी दर्ज कर लिया गया।
गौरतलब है कि राणा और सोम पर 7 सितम्बर को हुई थाना सिखेड़ा क्षेत्र के नगला मंदोड़ इंटर कालेज में महा पंचायत में भड़काऊ भाषण देने के मामले में आईपीसी की धाराओं 188, 153, 353, 435 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। इस पुरे मामले में कुल 16 नेताओं के खिलाफ वारंट जारी हुआ था। इनमें से 13 नेता अब भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं।
इन 16 नेताओं के खिलाफ जारी हुआ था वारंट
भाजपा: 1. हुकुम सिंह, नेता भाजपा विधायक दल, 2. संगीत सोम, 3. सुरेश राणा, 4. कुंवर भारतेंद्र सिंह (सभी विधायक) 5. साध्वी प्राची
भारतीय किसान यूनियन: 1. नरेश टिकैत, 2. राकेश टिकैत
राष्ट्रीय लोकदल: 1. स्वामी ओमवेश प्रदेश के पूर्व मंत्री
बहुजन समाज पार्टी: 1. कादिर राणा (सांसद मुजफ्फरनगर), 2. नूर सलीम राणा, 3. जमील अहमद (सभी विधायक)
कांग्रेस: 1. सईदउज्जमा (पूर्व सांसद और प्रदेश के पूर्व गृह राज्य मंत्री), 2. सलमान सईद (सईदउज्जमा के बेटे)
अन्य: 1. मुशर्रफ असद जमा (नगरपालिका सभासद), 2. सुल्तान नशीर, 3. नौशाद कुरैशी
















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