नेतन्याहू और गैलेंट के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट रद्द करने का अनुरोध खारिज
अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय ने इजरायल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू और पूर्व रक्षा मंत्री योआव गैलेंट के खिलाफ जारी गिरफ्तारी वारंट को रद्द या निलंबित करने के इजरायल के अनुरोध को खारिज कर दिया है।
अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय की एक विशेष पीठ ने इजरायल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू और पूर्व रक्षा मंत्री योआव गैलेंट के खिलाफ जारी गिरफ्तारी वारंट को रद्द या निलंबित करने के इजरायल के अनुरोध को खारिज कर दिया है। न्यायालय द्वारा जारी एक बयान में स्पष्ट किया गया कि हालांकि उसने फिलिस्तीनी क्षेत्रों में कथित अपराधों पर अपने अधिकार क्षेत्र के निर्धारण के संबंध में इजरायल की अपील पर सुनवाई करने की इच्छा व्यक्त की है, लेकिन इसका पहले से जारी वारंट से कोई लेना-देना नहीं है।
न्यायालय के बयान में कहा गया है कि जांच से पता चलता है कि नेतन्याहू और गैलेंट ने नागरिकों को निशाना बनाकर हमलों की निगरानी की और भूख को हथियार के रूप में इस्तेमाल किया।
यह याद रखना चाहिए कि नवंबर 2024 में, ICC ने गाजा में चल रहे फिलिस्तीनी नरसंहार के संदर्भ में मानवता के खिलाफ अपराध और युद्ध अपराधों के आरोपों पर नेतन्याहू और पूर्व युद्ध मंत्री योआव गैलेंट के खिलाफ वारंट जारी किए थे।