चंडीगढ़. पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने शाम साढे 6 बजे से 9:30 बजे तक पटाखा जलाने का समय तय किया है। शुक्रवार को कोर्ट ने कहा कि पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में दिवाली के दिन पटाखे शाम 6:30 बजे से लेकर 9:30 बजे तक ही बजेंगे।
पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के जस्टिस अजय कुमार मित्तल और जस्टिस अमित रावल की खंड पीठ में शुक्रवार को पंजाब और हरियाणा सरकार व चंडीगढ़ प्रशासन को निर्देश दिया कि पटाखों की बिक्री में भी कमी आनी चाहिए उसके लिए कोर्ट ने पटाखों की बिक्री के लिए पिछले साल दिए गए टेंपरेरी लाइसेंस में से इस साल 20 फीसदी लाइसेंस जारी करने के निर्देश दिए हैं।