नयी दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट द्वारा मोदी उपनाम का उपयोग करने के लिए गुजरात की निचली अदालत द्वारा दी गई दो साल की सजा पर रोक लगाने के बाद पूर्व कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को लोकसभा के सदस्य के रूप में बहाल कर दिया गया है।
गौरतलब है कि कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी द्वारा एक सार्वजनिक सभा में मोदी सरनेम को लेकर की गई टिप्पणी के बाद बीजेपी नेता परनीश मोदी के अनुरोध पर गुजरात की निचली अदालत ने राहुल गांधी को 2 साल जेल की सजा सुनाई थी. राहुल गांधी को दो साल की सजा सुनाए जाने के बाद ही लोक प्रतिनिधित्व कानून के तहत उनकी लोकसभा सदस्यता रद्द कर दी गई थी.
राहुल गांधी वायनाड से कांग्रेस सांसद थे. संसद छोड़ने के बाद राहुल गांधी का बंगला भी खाली कर दिया गया. यह भी पढ़ें: जैन संत के दर्शन के लिए पहुंचे सपा महासचिव हरिंदर मलिक और गुरु जैन गुजरात निचली अदालत के फैसले के खिलाफ राहुल गांधी ने गुजरात के जिला सत्र न्यायालय और गुजरात उच्च न्यायालय में अपील की थी, लेकिन राहुल गांधी की दोनों की सजा बरकरार रखी गई थी।
VIDEO | Congress workers celebrate outside AICC headquarters in Delhi after Rahul Gandhi was reinstated to the Parliament earlier today. pic.twitter.com/RWw6dsOlCd
— Press Trust of India (@PTI_News) August 7, 2023
इसके बाद राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत के फैसले पर टिप्पणी करते हुए राहुल गांधी की सजा पर रोक लगा दी. राहुल गांधी की सजा निलंबित होने के बाद राजनीतिक गलियारों में यह बहस शुरू हो गई कि राहुल गांधी की सदस्यता कब बहाल होगी. इस बीच जिस तरह से लोकसभा सत्र के दौरान विपक्ष और सरकार आमने-सामने हैं. इन सबके बीच राहुल गांधी की सदस्यता बहाली को लेकर भी चर्चाएं गर्म रहीं.
Rahul Gandhi reinstated as Wayanad MP after Supreme Court relief in defamation case, to attend Parliamenthttps://t.co/gHD1ictfbP
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— Rajeev Mullick 🇮🇳 (@rmulko) August 7, 2023
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद आज लोकसभा सचिवालय महासचिव उत्पल कुमार ने राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता बहाल करने का आदेश जारी कर दिया है. अब देखते हैं कि लोकसभा सत्र में राहुल गांधी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार पर कितना हमला बोलते हैं.