नवेद मियां का कहना है कि हाईस्कूल के सर्टिफिकेट में अब्दुल्ला की उम्र 25 वर्ष से कम है. उन्होंन कहा कि शैक्षिक प्रमाण पत्र में दी गई उम्र ही वैधानिक मानी जाती है. वैसे चुनाव के दौरान भी नवेद मियां ने अब्दुल्ला के नामांकन पत्र पर आपत्ति की थी इसके बाद नगर निगम, लखनऊ का जन्म प्रमाण पत्र लगाया गया था.
चुनाव में अब्दुल्ला ने नवेद मियां को करारी शिकस्त दी थी. नवेद मियां ने इस मामले में हाईकोर्ट में रिट भी दायर कर रखी है. इस संबंध में डीएम को एक प्रति भी दी गई है.
मामले में डीएम ने एसटीएम स्वार को जांच करने का आदेश दिया है. वहीं एसपी ने सीओ, स्वार को जांच के आदेश दिए हैं. मामले में एसपी केके चौधरी ने कहा कि यह निर्वाचन का मामला है, इसमें आयोग पहले ही फैसला कर चुका है. पता चला है कि रामपुर प्रशासन मामले में सीबीएसई से भी रिपोर्ट मांग सकता है.
आजम खान के बेटे अब्दुल्ला की उम्र को लेकर उठा विवाद, पूर्व मंत्री ने दी तहरीर
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