नई दिल्ली: Ayodhya Case: अयोध्या भूमि विवाद को लेकर पांच जजों की पीठ ने शनिवार को ऐतिहासिक फैसला सुनाया. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सुन्नी वक्फ बोर्ड विवादित ढांचे पर अपना एक्सक्लूसिव राइट साबित नहीं कर पाया. कोर्ट ने विवादित ढांचे की जमीन हिंदुओं को देने का फैसला सुनाया, तो मुसलमानों को दूसरी जगह जमीन देने के लिए कहा है.
कोर्ट ने साथ ही कहा कि इसके लिए केंद्र सरकार तीन महीने में योजना बनाए. कोर्ट ने कहा कि सुन्नी वक्फ बोर्ड को पांच एकड़ जमीन मिलेगी. फिलहाल अधिकृत जगह का कब्जा रिसीवर के पास रहेगा. पांचों जजों की सहमति से फैसला सुनाया गया है. फैसला पढ़ने के दौरान पीठ ने कहा कि ASI रिपोर्ट के मुताबिक नीचे मंदिर था. CJI ने कहा कि ASI ने भी पीठ के सामने विवादित जमीन पर पहले मंदिर होने के सबूत पेश किए हैं.
अयोध्या पर सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला आएगा, वो किसी की हार-जीत नहीं होगा। देशवासियों से मेरी अपील है कि हम सब की यह प्राथमिकता रहे कि ये फैसला भारत की शांति, एकता और सद्भावना की महान परंपरा को और बल दे।
— Narendra Modi (@narendramodi) November 8, 2019
CJI ने कहा कि हिंदू अयोध्या को राम जन्मस्थल मानते हैं. हालांकि, ASI यह नहीं बता पाया कि मंदिर गिराकर मस्जिद बनाई गई थी. मुस्लिम गवाहों ने भी माना कि वहां दोनों ही पक्ष पूजा करते थे. रंजन गोगोई ने कहा कि ASI की रिपोर्ट के मुताबिक खाली जमीन पर मस्जिद नहीं बनी थी.
प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई, जस्टिस एसए बोबडे, डीवाई चंद्रचूड़, अशोक भूषण और एस अब्दुल नजीर की संविधान पीठ ने राजनैतिक, धार्मिक और सामाजिक रूप से संवेदनशील इस मुकदमें की 40 दिन तक मैराथन सुनवाई करने के बाद गत 16 अक्टूबर को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। देश के संवेदनशील मामले में फैसले के मद्देनजर देशभर में पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर हैं।
पांच जजों की सुप्रीम कोर्ट की बेंच जल्द ही Ayodhya भूमि मामले में फैसला सुनाएगी। वरिष्ठ अधिवक्ता के. परासरन, सीएस वैद्यनाथन, राजीव धवन, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और मामले में विभिन्न पक्षों का प्रतिनिधित्व करने वाले अन्य वकील अदालत में पहुंचे।
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— Garvita Khybri (@GarvitaKhybri) November 9, 2019
साथ ही सबूत पेश किए हैं कि हिंदू बाहरी आहते में पूजा करते थे. साथ ही CJI ने कहा कि सूट -5 इतिहास के आधार पर है जिसमें यात्रा का विवरण है. सूट 5 में सीतार रसोई और सिंह द्वार का जिक्र है. सुन्नी वक्फ बोर्ड के लिए शांतिपूर्ण कब्जा दिखाना असंभव है. CJI ने कहा कि 1856-57 से पहले आंतरिक अहाते में हिंदुओ पर कोई रोक नहीं थी. मुसलमानों का बाहरी आहते पर अधिकार नहीं रहा.
बाबरी मस्जिद फैसला- शिया वक्फ़ बोर्ड और निर्मोही अखाड़ा का सूट खारिज़
देश का सबसे चर्चित और विवादित अयोध्या के रामजन्मभूमि-बाबरी मस्जिद मामले में आज सुबह साढ़े दस बजे सर्वोच्च न्यायालय में अपना फैसला सु्नाए आपको बताते जाए कि सुनवाई पूरी करने के बाद देश की शीर्ष अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।
मुद्दई इक़बाल अंसारी ने फैसले का स्वागत किया.
Hashim Ansari's son Iqbal Ansari's first reaction on SC verdict,says fully satisfied with the Court's decision.Sends message to all in country for peace and calm.Says it will be on govt to decide where to give land for a mosque and it will be accepted by us#AYODHYAVERDICT pic.twitter.com/WdMse08Qsx
— Yusra Husain (@yusrahusainTOI) November 9, 2019
देश का सबसे चर्चित और विवादित अयोध्या के रामजन्मभूमि-बाबरी मस्जिद मामले फैसला सुनाना प्रारंभ कर दिया है। पहले फैसले में अयोध्या पर शिया वक्फ बोर्ड की याचिका खारिज कर दी है।
Zafaryab Jilani, Sunni Waqf Board Lawyer: We respect the judgement but we are not satisfied, we will decide further course of action. #AyodhyaJudgment pic.twitter.com/5TCpC0QXl6
— ANI (@ANI) November 9, 2019
सुप्रीम कोर्ट ने निर्मोही अखाड़े सेवा करने के दावे को खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसने छह साल बाद अपना दावा किया है। इसलिए इनका दावा खारिज कर दिया है।
"The judgment is against our expectations. We presented solid evidences to prove our stance. Our legal committee will review the judgment.
We have sincerely tried to fulfill our responsibility to restore the demolished #BabriMasjid": GS of @AIMPLB_Official#AYODHYAVERDICT— All India Muslim Personal Law Board (@AIMPLB_Official) November 9, 2019
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह आस्था का मामला है। एक व्यक्ति दूसरे के हक को नहीं मार सकते हैं। एक व्यक्ति की आस्था दूसरा व्यक्ति नहीं छीन सकती है। यह जगह नूजल की है।
DG prosecution Ashutosh Pandey on security preparedness in Ayodhya. Says 60 companies of PAC, paramilitary and RAF and 1200 police constables deployed in #Ayodhya along with 35 cctvs and 10 drone cameras.
Claims 10,000 pilgrims have visited ayodhya since morning#AYODHYAVERDICT pic.twitter.com/uIvhYdlwPB— Yusra Husain (@yusrahusainTOI) November 9, 2019