रांची : आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव को सीबीआई की विशेष अदालत ने चारा घोटाले के मामले में देवघर कोषागार से गलत तरीके से निकासी के मामले में साढे तीन साल की सजा सुनाई । विशेष जज ने लालू प्रसाद यादव पर पांच लाख का जुर्माना भी किया ।

रांची की सीबीआई विशेष अदालत में आज 6 दोषियों की सजा पर सुनवाई होनी थी जबकि लालू समेत बाकी 10 दोषियों की सजा पर शुक्रवार को सुनवाई पूरी हो चुकी थी ।
लालू यादव को आज कोर्ट नहीं बुलाया गया। सीबीआई कोर्ट के जज शिवपाल सिंह वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए लालू को सजा सुनाई । वीडियो कांफ्रंसिंग में सजा के दौरान लालू पूरे समय हाथ जोड कर खडे रहे।















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