सुप्रीम कोर्ट ने वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के वैज्ञानिक सर्वेक्षण की अनुमति दे दी है। इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले के बाद मस्जिद परिसर में ASI सर्वे चल रहा है. इसे रोकने के लिए मस्जिद कमेटी सुप्रीम कोर्ट गई. लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने मस्जिद कमेटी की स्थापना पर रोक लगाने की मांग को खारिज कर दिया है.
कोर्ट ने कहा, इसमें गलत क्या है? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सर्वे रिपोर्ट सीलबंद रहेगी. जब संबंधित व्यक्ति अदालत में जाएगा और अंतिम सुनवाई होगी, तब यह तय होगा कि सर्वे का कौन सा हिस्सा लिया जाएगा और कौन सा हिस्सा छोड़ दिया जाएगा।
SC dismisses Anjuman Intezamia Masjid Committee’s plea challenging ASI survey at Gyanvapi complex: Here is what SC said while passing orderhttps://t.co/NS9sAWLjYg
— OpIndia.com (@OpIndia_com) August 4, 2023
कोर्ट सबूतों के आधार पर फैसला करेगा. इसलिए सर्वे करने में कोई बुराई नहीं है. सीजेआई ने अपने आदेश में कहा है कि हम यह सुनिश्चित करेंगे कि मस्जिद कहे जाने वाले विवादित ढांचे की खुदाई न की जाए. एएसआई ने इसे पहले ही रिकॉर्ड में डाल दिया है।
CM Yogi Adityanath : “It is wrong to call Gyanvapi a Masjid, it is a Jyotirling” pic.twitter.com/69qXF83oY8
— News Arena India (@NewsArenaIndia) July 31, 2023