न्यायमूर्ति ने कहा, यदि कोई बैनर या पार्टी का झंडा लगा हुआ है, तो उसे तुरंत हटाया जाए. यदि कोई व्यक्ति झंडे/बैनर आदि हटाने का विरोध करता है तो इस तरह के व्यक्ति का नाम और पता पुलिस के समक्ष दे दिया जाए ताकि पुलिस इस तरह के लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर सकें.
न्यायमूर्ति ने अपने आदेश में मुख्य सचिव को नगर पंचायतों के वार्डो में वातावरण साफ सुथरा रखने और इमारतों/आवासीय स्थानों पर दीवारों पर अनावश्यक चित्रकारी की जांच करने के भी निर्देश दिए.



















