कानपुर | उत्तर प्रदेश में कानपुर के संयुक्त पुलिस आयुक्त (मुख्यालय एवं अपराध) विनोद कुमार ङ्क्षसह ने गुरुवार को थाना बर्रा में राज्य महिला आयोग की सदस्य के थाने का अनधिकृत निरीक्षण करने पर गंभीर आपत्ति जताते हुए सभी थानों के लिए कड़े निर्देश जारी करते हुए कहा कि किसी भी थाने में बिना अधिकृत अनुमति के किसी व्यक्ति अथवा पदाधिकारी का निरीक्षण करना पुलिस कार्य में अनावश्यक बाधा उत्पन्न करता है तथा यह व्यवस्था के विरुद्ध है।
संयुक्त पुलिस आयुक्त ने जारी आदेश में कहा गया है कि 22 नवंबर 2025 को राज्य महिला आयोग की एक सदस्य अनिता गुप्ता द्वारा थाना बर्रा में निरीक्षण किया गया, जबकि उन्हें ऐसा करने का अधिकार नहीं था।
उन्होंने स्पष्ट किया कि पुलिस थानों का निरीक्षण केवल वही व्यक्ति कर सकते हैं जिन्हें विधिसम्मत अधिकृत अनुमति प्राप्त हो।
श्री ङ्क्षसह ने कहा कि अनधिकृत निरीक्षण न केवल पुलिस की दैनिक कार्यवाही को प्रभावित करता है, बल्कि जनता से संबंधित त्वरित सेवाओं पर भी नकारात्मक प्रभाव डालता है।
ऐसे हालात में पुलिस अधिकारी अपनी प्राथमिक ड्यूटी पूरी क्षमता से नहीं निभा पाते, जिससे व्यवस्था प्रभावित होती है।
आदेश में यह भी निर्देश दिया गया है कि भविष्य में कानपुर नगर के किसी भी पुलिस थाने में किसी गैर-अधिकृत व्यक्ति को निरीक्षण या प्रवेश की अनुमति न दी जाए। उन्होंने सभी वरिष्ठ अधिकारियों को इस आदेश का कठोरता से अनुपालन सुनिश्चित कराने को कहा।


















