नयी दिल्ली, 15 फरवरी : उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को भारत में व्हाट्सऐप की
नयी निजता नीति के खिलाफ दायर याचिका पर व्हाट्सऐप और केंद्र सरकार को नोटिस जारी किये।
- मुख्य न्यायाधीश शरद अरविंद बोबडे, न्यायमूर्ति ए एस बोपन्ना और न्यायमूर्ति वी रमासुब्रमण्यम की खंडपीठ ने
- इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के जरिये केंद्र सरकार, व्हाट्सऐप और फेसबुक को
- नोटिस जारी करके चार सप्ताह के भीतर जवाब देने का निर्देश दिया।
- न्यायालय ने कहा कि नयी निजता नीति के बाद भारतीय लोगों में निजता को लेकर काफी आशंकाए हैं।
- न्यायमूर्ति बोबडे ने कहा, “आप भले ही खरबों डॉलर की कंपनी होंगे,
- लेकिन लोगों के लिए निजता का मूल्य पैसों से ज्यादा है।”
- शीर्ष अदालत ने याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वरिष्ठ वकील श्याम दीवान की
- उस दलील का भी समर्थन किया, जिसमें उन्होंने कहा था कि भारत में डेटा
- संरक्षण को लेकर कोई कानून नहीं है। खंडपीठ ने कहा,
- “मिस्टर दीवान की दलील से हम प्रभावित हैं।
- ऐसा कानून प्रभाव में लाना चाहिए।”