रांची, 22 अप्रैल (यूएनआई) राष्ट्रीय जनता दल (राजद) सुप्रीमो लालू प्रसाद, जो एक ही समय में बीमारी और सजा का सामना कर रहे हैं, को झारखंड उच्च न्यायालय से राहत मिली है।झारखंड उच्च न्यायालय ने लालू प्रसाद को जमानत दी झारखंड उच्च न्यायालय का अनुदान लालू प्रसाद को जमानत झारखंड हाईकोर्ट ने दी लालू प्रसाद को जमानत झारखंड हाईकोर्ट ने दी लालू प्रसाद को जमानत, बेदखली के मामले में आधी सजा पूरी नहीं हुई है. अदालत ने लालू प्रसाद की आधी सजा पूरी करने और विभिन्न बीमारियों और उम्र को ध्यान में रखते हुए उन्हें जमानत दे दी.
उच्च न्यायालय ने लालू प्रसाद को डोरंडा कोषागार से धनशोधन के एक मामले में जमानत दे दी है. इससे पहले लालू प्रसाद को चार अन्य मामलों में जमानत मिली थी। फिलहाल उनका दिल्ली के एम्स में न्यायिक हिरासत में इलाज चल रहा है। सजा सुनाए जाने के बाद रिम्स में लालू की तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद उन्हें दिल्ली ले जाया गया। तब से वह वहां न्यायिक हिरासत में है। इसके अलावा पटना में चारा घोटाले का एक मामला भी लंबित है जिसमें लालू आरोपी हैं.
इससे पहले सीबीआई ने कोर्ट में हलफनामा दाखिल करते हुए कहा था कि डोरंडा कोषागार से अवैध रूप से पैसे निकालने के मामले में लालू प्रसाद की सजा अभी पूरी नहीं हुई है, ऐसे में उन्हें जमानत दी जानी चाहिए. सुनवाई के लिए लालू प्रसाद की जमानत याचिका हाईकोर्ट के जस्टिस उपेश कुमार सिंह की कोर्ट में दाखिल की गई थी. सुनवाई के बाद सीबीआई की दलील खारिज कर दी गई।याचिकाकर्ता के वकील द्वारा दायर याचिका में लालू प्रसाद की बीमारी, उम्र और जेल में आधी सजा का हवाला देते हुए जमानत मांगी गई थी।
इससे पहले सुनवाई में झारखंड हाईकोर्ट ने याचिका में त्रुटि को सुधारने का निर्देश दिया था. सीबीआई से भी जवाब दाखिल करने को कहा गया है। गौरतलब है कि कुख्यात चारा घोटाले के सबसे बड़े मामले में सीबीआई की विशेष अदालत ने लालू प्रसाद को दोषी ठहराते हुए पांच साल कैद की सजा सुनाई है. सजा के खिलाफ लालू प्रसाद ने हाईकोर्ट में अपील दायर की थी। जमानत की अर्जी भी दाखिल की गई जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया।