इलाहाबाद हाई कोर्ट के लखनऊ बेंच ने उत्तर प्रदेश में सुरक्षाकर्मियों के
दुरुपयोग पर काफी कडा रुख अख्तियार किया है.
जहां एक ओर कोर्ट ने राज्य सरकार को तत्काल बिना सुरक्षा समिति की
संस्तुति के प्रदान की गयी सभी सुरक्षा हटाने के आदेश दिए हैं, वहीँ
राज्य सरकार को उन सभी लोगों की सूची भी प्रदान करने के आदेश दिए हैं
जिन्हें राज्य सरकार ने आपराधिक इतिहास के बावजूद सुरक्षा प्रदान किया
है.
सामाजिक कार्यकर्ता डॉ नूतन ठाकुर द्वारा दायर पीआईएल में जस्टिस
इम्तियाज़ मुर्तजा और जस्टिस देवेन्द्र कुमार उपाध्याय की बेंच ने उन
लोगों की सूची भी मांगी है जिन्होंने सुरक्षा भी ले रखी है और उनके पास
लाइन्सेंसी असलहे भी हैं.
कोर्ट ने ये सभी सूचनाएं तीन सप्ताह में दिए जाने का आदेश किया है. मामले
में अगली सुनवाई की तिथि 02 दिसंबर निर्धारित की गयी है.