अली हसनैन आब्दी फ़ैज़
भारतीय क़ानून में ‘ईव-टीज़िंग’ (महिलाओं के साथ छेड़छाड़) शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है, पीड़ितों द्वारा आम तौर पर भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 294 (ए) और (बी) का आश्रय लिया जाता है, जो युवती या महिला के प्रति अश्लील इशारों, टिप्पणियों, गाने या कविता-पाठ करने के अपराध में दोषी पाए गए व्यक्ति को अधिकतम तीन महीनों की सज़ा देती है।
वैसे अब 14 सेकंड तक लड़कियों को घूरना भी अपराध की श्रेणी में आ गया है। सार्वजनिक और निजी जीवन में अक्सर लड़कों द्वारा लड़कियों को घूरना अथवा पीछा करना एक सामान्य घटना है लेकिन यदि आप केरल में हो तो यह कोशिश भारी पड़ सकती है, क्योंकि केरल में वर्ष 2016 में लागू एक प्रावधान के तहत किसी भी लड़की को 14 सेकेंड से अधिक देर तक घूरना भी अपराध है। हालांकि अभी तक भारतीय दंड संहिता इस प्रकार कोई कानून नहीं है।
भारतीय दंड संहिता की धारा 292 स्पष्ट रूप से परिभाषित करती है कि महिला या युवती को अश्लील साहित्य या अश्लील तस्वीरें, क़िताबें या पर्चियां दिखाने वाले, पहली बार दोषी पाए गए व्यक्ति को दो वर्षों के लिए सश्रम कारावास की सज़ा देते हुए, 2000 रु. का जुर्माना वसूला जाए। अपराध दोहराने पर, जब प्रमाणित हो, तो अपराधी को पांच साल के लिए कारावास सहित 5000 रु. का जुर्माना लगाया जाएगा।
भारतीय दंड संहिता की धारा 292 स्पष्ट रूप से परिभाषित करती है कि महिला या युवती को अश्लील साहित्य या अश्लील तस्वीरें, क़िताबें या पर्चियां दिखाने वाले, पहली बार दोषी पाए गए व्यक्ति को दो वर्षों के लिए सश्रम कारावास की सज़ा देते हुए, 2000 रु. का जुर्माना वसूला जाए। अपराध दोहराने पर, जब प्रमाणित हो, तो अपराधी को पांच साल के लिए कारावास सहित 5000 रु. का जुर्माना लगाया जाएगा। पूरे जाने से परेशान सार्वजनिक स्थान पर महिलाओं में केरल की तरह 14 सेकंड से अधिक गंदी नजर से देखने वालों के विरुद्ध कानून बनाने की मांग बहुत दिनों से समाज में उठ रही है!